Assessee Meaning in Hindi: जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स भरना बहुत जरूरी है । वे सभी व्यक्ति जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए वित्तीय भाषा में एक शब्द होता है जिसे Assessee कहा जाता है।
Assessee Meaning in Hindi
आइये जानते है Assessee Meaning in Hindi विस्तार से।
Asesseee का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने पिछले फाइनैंशल वर्ष में प्रॉफिट या किसी प्रकार का नुकसान अर्जित किया हो ऐसे व्यक्ति को Asesseee कहा जाता है। सामान्य भाषा में कहें तो वे सभी व्यक्ति जिन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उन्हें Asesseee कहा जाएगा।
और अगर बात करे Assessee Meaning in Hindi की तो हम आसान भाषा में यह कह सकते है कि जिस प्रकार वित्तीय वर्ष को असेसमेंट ईयर कहते हैं उसी प्रकार उस वित्तीय वर्ष में टैक्स भरने वाले व्यक्ति को Asesseee कहते हैं।
कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रकार की आय अर्जित कर रहा है तो उसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह इनकम टैक्स नियम 1961 के अनुसार अपनी आय पर टैक्स जमा करें ऐसे टैक्स जमा करने वाले व्यक्ति को Asesseee कहा जाता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें देश में सभी Salaried Person अथवा बिजनेस से पैसे कमाने वाले व्यक्ति जो किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार का प्रॉफिट या नुकसान झेलते हैं और प्रत्येक वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उन्हें Asesseee की श्रेणी में रखा जाता है ।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को Asesseee कहा जाता है।
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Assessee कितने प्रकार के होते हैं Types of Assessee in Income Tax
आइए आपको बताते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार Asesseee कितने प्रकार के होते हैं।
जैसा कि हमने आपको बताया किसी भी प्रकार के फायदे व नुकसान को झेलने वाला व्यक्ति Asesseee कहलाता है। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार कुल मिलाकर चार प्रकार के Asesseee होते हैं।
- Normal Assessee,
- Representative Assessee,
- Deemed Asesseee
- Asesseee in Default
Assessee का अर्थ हिंदी में जानने के बाद आइये इस बारे में विस्तार से जानते हैं
Normal Assessee:
नॉर्मल Asesseee वह होता है जो हर प्रकार के टैक्स देने के लिए बाध्य होता है । वह व्यक्ति जिसे किसी भी प्रकार की आय हो रही है अथवा अपने वित्तीय व्यवस्था में किसी प्रकार का नुकसान उठा रहा है परंतु वह टैक्स देने के लिए बाध्य है ऐसे व्यक्ति को नार्मल Assesee कहा जाता है । सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो सरकार को आईटी एक्ट के अंतर्गत किसी भी प्रकार का टैक्स फाइल कर रहा है वह व्यक्ति नॉर्मल Assesee की श्रेणी में गिना जाएगा ।
Representative Asssessee
कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति केवल खुद के ही फायदे और नुकसान पर टैक्स नही भरता बल्कि किसी तीसरी पार्टी के द्वारा अर्जित किए गए फायदे और नुकसान पर भी टैक्स फाइल करता है ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव एसेसी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो यह वह व्यक्ति होते हैं जो स्वयं के लिए टैक्स नहीं भरते बल्कि एक रिप्रेजेंटेटिव बनके किसी अन्य व्यक्ति के लिए टैक्स फाइल करते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी Representative Asesseee कहा जाता है ।
Deemed Asesseee
यह वह व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी अन्य के लिए टेक्स फाइल करने का अधिकार दिया गया होता है। यह ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आधिकारिक तौर पर किसी अन्य व्यक्ति के लिए टैक्स भरते हैं । उदाहरण के लिए किसी परिवार के व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके परिवार वाले उस व्यक्ति का टैक्स आधिकारिक तौर पर फाइल करते हैं ऐसे में वह व्यक्ति Deemed Asesseee कहलाते हैं।
उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति यदि बिना वसीयत लिखे मर गया है और उसका बड़ा बेटा उसकी जगह पर टैक्स पे कर रहा है। इसके अलावा किसी नाबालिक का गार्डियन अथवा ऐसा व्यक्ति, ऐसे जो मानसिक तौर पर असंतुलित है ऐसे व्यक्ति का पूरा फाइनेंशियल कारभार संभालता है । यदि वह व्यक्ति भी उस व्यक्ति के जगह पर टैक्स पे करता है तो उसे Deemed Asesseee भी कहा जाता है ।
इसके अलावा वह व्यक्ति जो किसी NRI का टैक्स भारत में भर रहा है उसे भी Deemed Asesseee ही कहा जाता है।
Asesseee in Deault
Asesseee in Default का मतलब वह व्यक्ति जो किसी कारण वश अपने टैक्स भरने की जवाबदेही को पूरा नहीं कर पाया है उसे Asesseee इन डिफॉल्ट कहा जाता है।
उदाहरण के तौर पर एक एंप्लॉयर अपने अंतर्गत काम करने वाले एंपलाई की सैलरी प्रति महीने काट रहा है परंतु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा नहीं कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को Asesseee इन डिफॉल्ट कहा जाता है अर्थात टैक्स का पैसा लेने के बाद में भी यदि कोई व्यक्ति आधिकारिक तौर पर टैक्स नहीं भरता है तो उसे Asesseee इन डिफॉल्ट कहा जाता है।
Assessee के Roles और Responsiblity
आइए जानते हैं Assessee के Roles और Responsiblity क्या होती है
- Assesee के लिए यह जरूरी होता है कि वह निश्चित तौर पर तथा निश्चित समय पर अपना टैक्स भरें ।
- हालांकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति उसी समय पर टैक्स नहीं भर पाता ऐसे में कई बार Asesseee को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भी उपलब्ध कराया जाता है जिसमें Asesseee को कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ता है जिसमें उसे बताना पड़ता है कि वह समय पर टैक्स क्यों नहीं भर पाया ।
- ऐसी परिस्थिति में Asesseee के लिए जरूरी हो जाता है कि वह इनकम टैक्स के अससेस्मेंट ऑफिसर को बताएं की टैक्स भरने में देरी का कारण क्या था ।
Assessee के बारे में कुछ सामान्य Facts
आइये आपको इनकम टैक्स Assessee के कुछ तथ्य बताते हैं
- Assesee के लिए यह जरूरी है कि वह अपना इनकम टैक्स रिटर्न एक एसेसमेंट ईयर के अंतर्गत भर दे।
- इनकम टैक्स रिटर्न भरने के पश्चात Asesseee के लिए जरूरी है कि वह असेसमेंट ऑफिसर से फाइल की एक कॉपी मांग ले जिसमें साफ तौर पर यह लिखा होना चाहिए की इनकम टैक्स नोटिस क्यों जारी किया गया था।
- यदि किसी वजह से Asesseee को ऐसा लगता है कि उसे उपलब्ध कराई गई कॉपी वैलिड नहीं है या किसी वजह से उसे उपलब्ध कराई कॉपी से संतुष्ट नहीं है तो वह उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन अथवा चेलेंज फाइल कर सकता है ।
- किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन और चैलेंज को फाइल करने से पहले Asesseee के लिए यह जरूरी होता है कि उसके पास में एक मजबूत कारण होना चाहिए जिससे वह नोटिस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें ।
- Asesee के साथ ऐसी परिस्थिति में यह भी होता है कि वह असेसमेंट ऑफिसर से नोटीस का कारण मांग सके और यदि वह कारण सही नहीं है तो Asesseee ऑफिसर से उस क्वेरी को निगोशिएट करने के लिए भी कह सकता है। उपलब्ध कराए गए नोटिस को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का हक भी Assessee के पास होता है।
- Assessee के लिए जरूरी होता है कि नोटिस उपलब्ध कराने के 30 दिनों के भीतर Assessee सारी जानकारी के साथ इनकम टैक्स ऑफिस में अपने दस्तावेज जमा कराएं । जिससे कि भविष्य में होने वाली असुविधाओं से Asesseee बच सके।
- यदि किसी कारणवश Asesseee,असेसमेंट ऑफिसर द्वारा नोटिस भेजा जाता है तो Asesseee के लिए आवश्यक होता है कि वह सारी जरूरी जानकारी समय पर सबमिट कर तथा साथ ही साथ सदस्य असेसमेंट ऑफिसर से उपलब्ध कराए गए प्रत्येक नोटिस का कारण जानने का हक भी रखता है ।
इस प्रकार भारतीय इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 के अनुसार Assessee का हिंदी में अर्थ एक से साधारण टेक्स पेयर होता है।
Conclusion: निष्कर्ष
तो आजके इस Article में हमने Assessee Meaning in Hindi के बारे में सम्पूर्ण तरीके से जाना जिसमे हमने Assessee के प्रकार उसके कुछ Roles और Responsiblity व सामान्य तथ्य के बारे चर्चा की और इसी के साथ आपको हमारे इस आर्टिकल से संबंधित किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो हमें निचे कमेंट में पूछ सकते है।